दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की दोषपूर्ण जॉच के लिए ईडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। आज का दिन प्रवर्तन निदेशालय के लिए ठीक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को जमानत मिल गई, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले भले ही ईसीआर की कॉपी उपलब्ध न करायें, मगर गिरफ्तार करने से पहले उनकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है इसका सार ईडी को बताना चाहिए। वहीं ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कड़ी फटकार पड़ी।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विवेचना अधिकारी पंकज कुमार को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ दोषपूर्ण जांच के लिए अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए.

यह आदेश विशेष पीएमएलए कोर्ट के जज मोहम्मद फारुख ने पारित किया। उन्होंने कहा कि इस जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कुछ लोग बच जायें। अदालत का मानना है कि चूक जानबूझकर की गई है, ताकी दोषी शख्स छूट जाए। अदालत ने कहा कि ईडी के लिए यह आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए।

दरअसल, अदालत सीबीआई की शिकायत के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चेक बनाने और जालसाजी की साजिश रची थी। हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी ने साबित कर दिया कि 2 आरोपियों ने मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। वहीं, दो अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में ईडी फेल हो गई, जिसके कारण दोनों रिहा हो गए।

इस पर हाई कोर्ट ने ईडी के विवेचना अधिकारी पंकज कुमार को नोटिस जारी कर दिया। मामला 2009 का बताया जा रहा है,मामले में एक आरोपी की दौराने मुकदमा मौत हो चुकी है।

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