कथित अवमाननाकर्ता / प्रतिवादी बिना पासपोर्ट के अमेरिका या किसी अन्य देश के लिए कैसे निकल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष छोकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है, जो एक चल रहे चाइल्ड कस्टडी विवाद में कथित अवमाननाकर्ता है, जब यह पता चला कि पासपोर्ट कोर्ट की हिरासत में होने के बावजूद वह भारत छोड़कर चला गया।

यह मामला श्रीमती राजश्री छोकर (याचिकाकर्ता) और मनीष छोकर (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से उपजा है। 2006 में शादी करने के बाद  ये  जोड़ा अमेरिका चला गया, जहाँ उनका एक बेटा हुआ, जो अब 10 साल का है। उनके अलग होने के बाद, मनीष छोकर ने 2017  में मिशिगन, यूएसए के ओकलैंड काउंटी (फैमिली डिवीजन) के सर्किट कोर्ट से तलाक का आदेश प्राप्त किया। इस बीच, राजश्री छोकर ने भारत में कानूनी कार्यवाही शुरू की।

लंबी मुकदमेबाजी के बाद, 21 अक्टूबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समझौता हुआ, जिसके तहत मनीष छोकर बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने के लिए सहमत हो गया। हालाँकि, जब वह समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।

न्यायालय की अवमाननाः प्रतिवादी 2019 के समझौते के आदेश के अनुसार बच्चे को सौंपने में विफल रहा, जिसके कारण अवमानना की कार्यवाही हुई।

यह मामला अंतरराष्ट्रीय कस्टडी की लड़ाई को रेखांकित करता है, जहाँ भारत और यूएसए के बीच परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र के दावे प्रवर्तन को जटिल बनाते हैं।

 सर्वोच्च न्यायालय अब इस बात की जांच कर रहा है कि पासपोर्ट जब्त होने के बावजूद छोकर देश से कैसे बाहर निकल गया, जिससे आव्रजन संबंधी चूक और अधिकारियों की संभावित मिलीभगत पर चिंता जताई जा रही है।

29 जनवरी, 2025 को सुनवाई के दौरान, राज्यश्री छोकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने गंभीर आशंका व्यक्त की कि प्रतिवादी शायद पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है, यह तर्क तब सही साबित हुआ जब मनीष छोकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पुष्टि की कि उनका मुवक्किल वास्तव में अमेरिका चला गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा “हम इस बात से हैरान हैं कि कथित अवमाननाकर्ता / प्रतिवादी बिना पासपोर्ट के अमेरिका या किसी अन्य देश के लिए कैसे निकल सकता है, जबकि उसका पासपोर्ट इस न्यायालय की हिरासत में है।”

इस खुलासे के बाद, पीठ ने मनीष छोकर के खिलाफ तुरंत गैर-जमानती वारंट जारी किया और गृह मंत्रालय (एमएचए) को उसके जाने के आसपास की परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को इस मामले की जांच करने का काम सौंपा।

 

 

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