हाई कोर्ट का निर्देश भी न मानने पर सूचना आयुक्त डी. एस. कुंवर ने दिखाई सख्ती, शास्ति और विभागीय कार्यवाही का जारी किया नोटिस

देहरादून। कोटद्वार के विवादास्पद उपजिलाधिकारी और मामले में लोक सूचना अधिकारी सोहन सिंह सैनी को उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने फिर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विदित हो कि उत्तराखण्ड शासन के द्वारा मानचित्र स्वीकृति को स्थगित किए जाने के मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिला विकास प्राधिकरण गढ़वाल को किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण न होने देने के आदेश पारित किए गए थे।

जिसके क्रम में शासन एवं जिलाधिकारी गढ़वाल ने जिला विकास प्राधिकरण के स्थानीय कार्यालयों को कार्यवाही कर अवगत कराने के आदेश दिए थे, मगर कोटद्वार जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को मानने से ही इनकार करते रहे और माननीय सूचना आयोग में भी सूचना देने की बजाय मानचित्र स्वीकृति पर रोक लगी है, का कथन करते रहे।

इस पर सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया कि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिखाये जा रहे मानचित्र स्थगन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, जिसके अनुपालन में शासन और जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा भी अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे।

मगर लोक सूचना अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने की बजाय मानचित्र स्थगन की बात पर अटके हुए थे। लिहाजा सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण कोटद्वार कार्यालय के संयुक्त सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी सोहन सिंह सैनी को रुपए 250 प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपए शास्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रेषित करने से पहले, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिवस भीतर समस्त चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

इससे पूर्व भी सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर द्वारा एक सूचना न देने के कारण कोटद्वार के पूर्व उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी पर 15 हजार रुपयों की शास्ति आरोपित की जा चुकी है व साथ ही एक अन्य सूचना न देने के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 

मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2025 को होगी।

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