जानिये मोदी सरकार के विदेश राज्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने क्या फैसला दिया

गोंडा। पीएमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह ने मोदी सरकार में मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद केंद्रीय विदेश राज्य  मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 

जमीन का बैनामा कराकर धमकाने के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह ने केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, उनके निजी सचिव राजेश सिंह समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

ग्राम भिटौरा निवासी अजय सिंह का आरोप है कि विपक्षियों ने उनकी पत्नी मनीषा सिंह के नाम बैनामाशुदा 16 डिसमिल भूमि का पुनः बैनामा तीन साल पुराने स्टांप पर बैकडेट में कथित महिला मिथलेश रस्तोगी निवासी जवाहर नगर व शेष भूमि कांती सिंह निवासी ग्राम बेनीपुर के नाम करा दिया।

इस पर वर्ष 2024 में मनकापुर कोतवाली में केस दर्ज कराया। राजनीतिक दबाव में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दिया लेकिन न्यायालय के आदेश से केस की अग्रिम विवेचना हो रही है। आरोप लगाया कि दबाव बनाने और जमीन लेने के लिए सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि राजेश सिंह निवासी धुसवा ने उसके व पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

पीड़ित का कहना है कि अब राज्यमंत्री अपने निजी सचिव के जरिए उस पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। सुलह न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। न्यायालय ने एफआइआर दर्ज करने के आदेश के बाद सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि अभी कोतवाली पुलिस का कहना है कि आदेश की कापी नहीं मिली है। 

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