नैनीताल। नैनीताल हाइकोर्ट की डबल बैंच ने शक्ति बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले को स्थगित कर दिया है जिसमें दो स्थानों पर निर्वाण सूची में नाम होने पर भी चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध माना।
इससे उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगने की संभावना है जिनके नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में थे। और निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज अधिनियम की धाराओं में इस मामले में उल्लेखित नियमों के विरुद्ध यह आदेश जारी कर दिया था कि जिन लोगों के नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में हैं, वे भी चुनाव लड़ सकते हैं।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने किया हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत। उत्तराखण्ड विकास पार्टी के सचिव एडवोकेट जगदीश चन्द्र जोशी ने कहा कि मोदी सरकार का डबल इंजन विकास कार्यों की बजाय येन केन प्रकारेंण सिर्फ चुनावी जीत की ओर ध्यान देती है जिसके लिए वो संविधान के साथ खिलवाड़ करने से भी कोई गुरेज नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला मोदी सरकार के डबल इंजन के भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार है।