उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सूचना आयुक्त विवेक शर्मा की पीठ में शिकायत संख्या 15548 में शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था, कि माननीय सूचना आयोग के आदेश दिनांक 25.06 .2019 के बिंदु संख्या चार में अपीलकर्ता के पत्रों पर अद्यतन हुई कार्यवाही की सूचना एवं बिंदु संख्या 5 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1 )(बी) के अनुपालन में 17 बिंदुओं का मैनुअल तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे और कृत कार्यवाही से भी आयोग को भी अवगत कराएंगे, के क्रम में आतिथि तक सूचना अप्राप्त है।
आयोग द्वारा अपील संख्या 27680/ 2018 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2019 का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। उक्त के अनुपालन में क्या कार्यवाही गई है के संबंध में सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी/ उपजिलाधिकारी कोटद्वार की ओर से उनके प्रतिनिधि श्रीमती पीतांबरी बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कोटद्वार से पूछा गया तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।
अतः लोक सूचना अधिकारी/ संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, तहसील कोटद्वार एवं लोक सूचना अधिकारी /उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20-(2) के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया जाता है , कि उनके द्वारा अपील संख्या 27680/ 2018 में पारित आदेश दिनांक 25. 06. 2019 का अनुपालन आज दिनांक तक न किए जाने हेतु क्यों ना उन पर ढाई सौ रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 की शास्ति अधिरोपित की जाए । वह अपना लिखित स्पष्टीकरण आगामी सुनवाई की तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे कि अपील संख्या 27680/ 2018 में पारित आदेश दिनांक 25. 06. 2019 उनके कार्यालय में किस तिथि को प्राप्त हुआ एवं तदोपरांत उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है । लोक सूचना अधिकारी /संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, तहसील कोटद्वार एवं लोक सूचना अधिकारी /उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को आदेशित किया जाता है कि वह आपसी समन्वय से आगामी एक माह के भीतर लोक सूचना अधिकारी /संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल अपील संख्या 27680/ 2018 में पारित आदेश दिनांक 25. 06. 2019 का अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन से आयोग एवं अपीलकर्ता को लिखित में अवगत कराएंगे ।
प्रकरण में अग्रेतर सुनवाई की तिथि 07.03.2024 निर्गत की जाती है।