मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश एन आनन्द वेंकटेश ने कहा कि वे क्रिमिनल लॉ को द इंडियन पैनल कोड,(आईपीसी), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी)और इंडियन एविडेंस एक्ट को उनके मूल नामों से ही संबोधित करेंगे।
गौरमतलब है कि मोदी सरकार ने बदलाव के नाम पर आईपीसी, सीआरपीसी आदि नियमों के नाम व धाराओं में बदलाव किए हैं।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश का यह कमेंट उस वक्त आया जब वे लिमिटेशन पीरियड से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रहे थे।
केस की सुनवाई के वक्त एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, दामोदरन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उच्चारण करने के लिए संघर्ष करने लगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को दिया गया नया नाम है।
इस पर न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि वे आईपीसी, सीआरपीसी के मूल नामों को बोलना जारी रखेंगे क्योंकि वे हिंदी नहीं जानते हैं।