स्मैक तस्करी में 1 अभियुक्त को 6 साल की हुई सज़ा, 50 हज़ार का लगाया जुर्माना

पिथौरागढ़। स्मैक तस्करी के मामले में दर्ज मुकदमें एक व्यक्ति को कोर्ट ने 6 साल की सज़ा के साथ 50 हज़ार का भी जुर्माना लगाया।

कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियुक्त निरंकुश कुमार पुत्र देवेंद्र कुमार निवासी टिमटा, गंगोलीहाट को 7.6 स्मैक के साथ गिरफ़्तार किया था। उक्त अभियुक्त के खिलाफ़ धारा 8/21 b एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना करने के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 

जिला एवं सत्र न्यायधीश शंकर राज ने उक्त मामले में अभियुक्त निरंकुश कुमार को धारा 8/21 b एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 6 साल का कठोर कारावास की सज़ा के साथ 50 हज़ार का भी जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।

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