ऋषिकेश में नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा

ऋषिकेश। तीर्थनगरी ऋषिकेश में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत होटल के मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान होटल प्रबंधन की भूमिका भी सामने आने के बाद पुलिस ने मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार कर मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की है। पुलिस ने संबंधित होटल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भी भेज दी है। 

देहरादून एसपी देहात जया बलूनी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने 30 अगस्त 2026 को कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी तहरीर में आरोप लगाया गया था  कि 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर निवासी 21 वर्षीय सोफियान नाम का युवक उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ पुराने रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में ले गया। आरोप है कि होटल में युवक ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया.। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

ऋषिकेश पुलिस ने शुरुआत में धारा 137(2), 65, 115(2), 123 बीएनएस और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई।

मुख्य आरोपी सोफियान की तलाश में पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। इसी दौरान 31 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि मोबाइल की जांच के दौरान घटना से संबंधित पीड़िता के फोटो और वीडियो भी मिले हैं। इन डिजिटल साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है।

मुख्य आरोपी से पूछताछ और अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस को होटल में नाबालिग को प्रवेश दिए जाने से संबंधित गंभीर तथ्य सामने आये। पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान नाबालिग को होटल में उचित पहचान एवं सत्यापन के बिना और आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टि किए बगैर प्रवेश दिया गया था।

इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस और संबंधित सहायता एजेंसी को नहीं दी गई। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि नाबालिग को होटल से बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद किए जाने की बात भी सामने आई। इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने होटल मैनेजर 34 वर्षीय वैभव गुप्ता निवासी ऋषिकेश और होटल संचालक 36 वर्षीय राहुल अग्रवाल निवासी ऋषिकेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों की घटना में संलिप्तता पाए जाने पर होटल मैनेजर और संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले में अब धारा 5/6/15/16/19/21 पॉक्सो एक्ट और धारा 61(2)/238 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह मामले में पुलिस ने अब तक कुल तीन आरोपियों मुख्य आरोपी, होटल मैनेजर और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है।

मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका सामने आने के बाद संबंधित होटल के लाइसेंस को निरस्त कराने की दिशा में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेजी गई है। अब प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट के आधार पर होटल के लाइसेंस को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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