नैनीताल/मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में तत्कालीन एसओ सिविल लाइन राधा मोहन द्विवेदी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर फोटोकॉपी पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई है। बचाव पक्ष का कहना है की वारदात के इतने समय बाद आरोपियों की पहचान नहीं कराई जानी चाहिए।
बचाव पक्ष ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड के मूल दस्तावेज गुम होने की स्थिति में फोटोकॉपी पर सुनवाई चल रही है। तत्कालीन एसओ राधा मोहन ने फोटोकॉपी पर सुनवाई और इतने लंबे समय बाद आरोपियों की पहचान कराई जाने के विरोध में याचिका दाखिल की है।
याचिका पर 28 जून को सुनवाई होगी।
उधर मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड के पीड़ितों से हथियारों की फर्जी बरामदगी के मामले में बचाव पक्ष की ओर से स्थगनादेश प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। अपर सिविल जज, सीनियर डिवीजन, प्रथम विशेष न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 04 जून तय की है ।
उत्तराखण्ड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि सीबीआई बनाम ब्रिज किशोर और एसपी मिश्रा की पत्रावली में बचाव पक्ष ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया है। अब 04 जून को सुनवाई होगी।
सेशन कोर्ट में सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी की पत्रावली में सुनवाई चल रही है, जबकि सीबीआई बनाम ब्रिज किशोर और सीबीआई बनाम एसपी मिश्रा की पत्रावली का मजिस्ट्रेट ट्रायल चल रहा है।