नैनीताल। कथित सनातनियों से माँ गंगा को बचाने की लड़ाई लड़ रहा मातृ सदन के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। मोदी सरकार के डबल इंजन को हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका देते हुए हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे 48 टोन क्रेशरों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं।
ये सभी स्टोन क्रशर पहले से ही माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2017 को पारित आदेश के तहत बंद किए जाने थे, किंतु फिर भी अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।
यह आदेश गंगा सेवा को समर्पित संस्था मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 15/2022 में माननीय खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व के आदेशों की अवहेलना कर इन स्टोन क्रशरों का संचालन कानून का उल्लंघन है।
माननीय न्यायालय ने हरिद्वार के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को निर्देशित किया है कि वे इन सभी 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद कराएं तथा उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी जाए। साथ ही, इसकी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
मातृ सदन ने मोदी सरकार के डबल इंजन के सरकारी संरक्षण में चल रहे स्टोन क्रशरों व गंगा में खनन के विरुद्ध एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमे उसकी जीत हुई है।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने इसे मातृ सदन सहित उन सभी सामाजिक संगठनों की जीत बताया जो तथाकथित सनातनवाद का झोला ओढ़े माँ गंगा का शोषण कर रही सरकारों के खिलाफ लगातार संघर्षरत्त थे।