नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमरिक नंबरों सहित पूरी जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जानकारी न देने पर बैंक को नोटिस जारी किया है। नोटिस पर सुनवाई की तारीख 18 मार्च सोमवार तय कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पॉच सदस्यों वाली पीठ को अवगत कराया गया कि चुनावी बॉन्ड के संबंध में सूचना देते समय भारतीय स्टेट बैंक ने प्रत्येक बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया है। इन नंबरों के मिलान करने से पता चलता कि वास्तव में कुल कितनी धनराशि किस दल को दी गई है।
कोर्ट ने सरकार की ओर से एसबीआई का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि एसबीआई इस मामले में एक पक्ष है ऐसे में उसे नोटिस जारी किया जा सकता है, इस पर पीठ ने कहा कि एसबीआई के वकील को यहाँ होना चाहिए था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं किया।