देवाल। चमोली जिले के देवाल में पुलिस ने गुरुवार देर रात चैकिंग के दौरान दो लोगों को 460 ग्राम अवैध रिख पित्ती (भालू का पित्त) के साथ दो वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिसकी बाजार कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
वर्चुअल थाना पुलिस गोपेश्वर से मिली जानकारी के अनुसार देवाल चौकी पुलिस, एसटीएफ कुमाऊं और एएनटीआर की संयुक्त टीम ने मुखबीर की सूचना पर देवाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तिराहे पर गुरूवार की रात्रि को 11 बजे के आसपास दो लोग को पैदल चल कर आते देखा। पुलिस ने इन दोनों को रोका और इनके बैग की तलाशी करने पर इनके पास से 460 ग्राम अवैध रिख पित्ती बरामद की गई है।
देवाल के पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद रावत ने बताया है, कि भालू की पित्ती के साथ देवाल के वाण गांव निवासी 52 वर्षीय बलवंत सिंह पुत्र हिम्मत सिंह और कुलिग गांव निवासी 54 वर्षीय मेहरबान सिंह पुत्र चन्द्र सिंह को पकड़ा है । वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। टीम में एएनटीआर के इंस्पेक्टर पवन स्वरूप, कांस्टेबल कृष्ण भंडारी प्रफुल्ल नौटियाल आदि मौजूद थे।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने आरोप लगाया कि इस गिरफ्तारी से जंगलात विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखण्ड विकास पार्टी के सचिव एडवोकेट जगदीश चंद्र जोशी ने कहा कि इन घटनाओं से जिनमें पुलिस द्वारा वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जंगलात विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि, क्या वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हो रहे हैं, या जंगलात में नियमित गश्त नहीं लगाई जा रही है, जिससे तस्करों को वन्य जीवों को मारने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री की काबिलियत इन खबरों से पता चल जाती है।