कोटद्वार। उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने साहनी प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तराखण्ड में भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता आपराधिक छवियों के बाहरी व्यक्तियों को प्रदेश में अपनी सरकार रहते हुए विशेष लाभ दिलवाते हैं, जिसका फायदा उठा बाहरी प्रदेशों के आपराधिक छवि के लोग यहाँ के व्यवसायियों को ब्लैक मेल करते हैं।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी के सचिव एडवोकेट जगदीश चंद्र जोशी ने बोला कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ गुप्ता बंधुओं के संबंध जग जाहिर हैं, उस तरह से भाजपा शासन काल में साहनी प्रकरण में इंसाफ होना संदेह के घेरे में है, खास तौर से, जबकि अभी तक उस तथाकथित भाजपा नेता से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है, जिसने गुप्ता बधुओं को साहनी से मिलवाया था।
उन्होंने कहा कि ऐसे में साहनी परिवार को इंसाफ कैसे मिल सकता है, जबकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा गुप्ता बधुओं को विशेष सहायता प्रदान की गई थी, जबकि पूरी दुनिया को यह पता था कि गुप्ता बंधुओं ने दक्षिण अफ्रीका में गैरकानूनी काम किए हैं।
उसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने इनका वीआईपी की तरह प्रदेश में स्वागत किया और औली जैसी प्रतिबंधित जगह में इनके शादी समारोह की अनुमति प्रदान की, जो कि नियम विरुद्ध था।
एडवोकेट जोशी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बतायें कि गुप्ता बंधुओं की खातिरदारी से इस प्रदेश को क्या मिला ?
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुप्ता बंधुओं पर एक दो नहीं पूरे 06 मुकदमे दर्ज हैं, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता व्यक्तिगत अनुचित लाभ के तहत गुप्ता बंधुओं को प्रदेश में स्थापित कर रहे थे और भाजपा की छवि को खराब कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस के अनुसार सत्येंद्र साहनी द्वारा देहरादून पुलिस को गुप्ता बंधुओ के विरुद्ध 16/5/2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। गुप्ता बंधुओ ने सतेंद्र साहनी पर दबाव बनाने के लिए 20/5/ 2024 को सहारनपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें द्वेषपूर्ण तरीके से दिनांक 9/5/2024 अंकित कराया गया, जिससे सत्येंद्र साहनी पर दबाव बना सके, कि उनके द्वारा सत्येंद्र साहनी से पहले पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है।
उत्तराखण्ड पुलिस ने बताया कि दिनांक 24 /05 /24 को थाना राजपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 119 / 24 धारा 306,385,420 भादवी की विवेचना में जब राजपुर पुलिस द्वारा अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में सहारनपुर से जानकारी प्राप्त की गई, तो पता चला कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में 06 मुकदमे पंजीकृत है। विवेचना के दौरान अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 09/05/24 को सहारनपुर पुलिस को एक शिकायती प्रार्थना पत्र बनाम सतेंद्र साहनी( मृतक) के विरुद्ध दिया गया था, किंतु राजपुर पुलिस द्वारा जब उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में विवेचना/जाँच की गई तो पता चला कि उक्त प्रार्थना पत्र 09/05/24 के बजाय 20/05/24 को सहारनपुर पुलिस को दिया गया था।