छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में शीर्ष अदालत ने ईडी के द्वारा दायर मुकदमा किया रद्द, विपक्ष बोला मोदी कर रहे ईडी का दुरुपयोग

नई दिल्ली। शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया  और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  को जेल भेज चुकी ईडी को सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने बड़ा झटका दिया। 

कथित रूप से 2000 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले  को ईडी सुप्रीम कोर्ट  में साबित नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने  पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश  के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ ईडी द्वारा दायर मामला रद्द कर दिए जाने से ईडी की निष्पक्षता पर जबरदस्त झटका लगा है।

छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में ईडी को लगे झटके के बाद विपक्ष ईडी के खिलाफ हमलावर हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को विपक्ष के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान सामने आए कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह उजागर हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय किस तरह से साजिश रच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रहा है।

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