चंदा चोरी से भी बड़ी चोरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जनता के पैसों का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं, केंद्र सरकार और आरबीआई को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 19 जून को बैंकों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और कर्ज लेने वालों के बीच गहरी मिलीभगत की ओर इशारा करते हुए कहा कि टैक्स देने वालों का पैसा कर्ज के तौर पर दिया जाए और फिर उसे वसूलने के लिए कोई असरदार कोशिश न की जाए, यह स्वीकार्य नहीं है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल की चिंता है, जिसे लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और अन्य को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का ₹1,537 करोड़ का कर्ज दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के ज़रिए सिर्फ़ ₹73.50 करोड़ में सेटल कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने तनावग्रस्त लोन के निपटारे के तरीके पर चिंता जताई।

बेंच ने कहा, “यह कर्ज लेने वालों, ARC और बैंकों के बीच एक गहरी मिलीभगत है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे बैंकों के कमर्शियल फ़ैसलों (व्यावसायिक समझ) के दायरे में दखल देने की सीमाओं की जानकारी है।

बेंच ने कहा, “लेकिन अगर कमर्शियल समझ का मतलब यह है कि आप टैक्स देने वालों का पैसा और जनता का पैसा इकट्ठा करें, फिर उसे लापरवाही से लोन के तौर पर बांट दें और बाद में उसे वसूलने की कोई कोशिश न करें, तो ऐसा बर्ताव मंज़ूर नहीं किया जा सकता।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि भारी-भरकम लोन की रकम को डिस्काउंट पर ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।

उपाध्याय ने कहा, “यह कोई अकेला मामला नहीं है। यह तो बस समस्या का एक छोटा सा हिस्सा है।” उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता बैंकों, ARC और कर्ज लेने वालों के बीच की इस मिलीभगत की जांच की मांग कर रहे थे।

बेंच ने यह भी कहा कि ARC के कामकाज की जांच करने की बहुत ज़रूरत है।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई चार हफ़्ते बाद के लिए तय की।

वकील अश्विनी कुमार दुबे के ज़रिए दायर इस याचिका में ARC, सरकारी बैंकों और नोएडा की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है।

इसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि “एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाई जाए, जिसमें RBI, SEBI, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO), ED और CBI के अधिकारी शामिल हों, ताकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा की गई कॉर्पोरेट और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच की 

याचिका के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 2012 और 2015 के बीच स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की अगुवाई वाले सात बैंकों के एक ग्रुप से लगभग ₹912 करोड़ का लोन लिया था।

इसमें आरोप लगाया गया है कि 2018 में किए गए फ़ोरेंसिक ऑडिट में ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि शेल कंपनियों, ऐसी वेंडर्स जो असल में मौजूद ही नहीं थे, बिना जानकारी वाले बैंक अकाउंट्स और संदिग्ध धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए ₹902 करोड़ से ज़्यादा की रकम दूसरी जगह ट्रांसफर की गई थी।

मुज़फ़्फ़रनगर की रहने वाली प्रतीक्षा और दो अन्य लोगों की ओर से दायर इस याचिका में ARCs की मदद से हुई कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई थी।

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